कोई भी पीड़ित कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आंतरिक शिकायत समिति को कर सकता है और घटनाओं की एक श्रृंखला की स्थिति में, पिछली घटना की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत कर सकता है: बशर्ते कि जहां ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती, पीठासीन अधिकारी या आंतरिक शिकायत समिति का कोई भी सदस्य शिकायत को लिखित रूप में करने के लिए कर्मचारी को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।
बशर्ते कि आंतरिक शिकायत समिति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से समय सीमा को तीन महीने से अधिक न बढ़ाए, यदि वह संतुष्ट है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिसने कर्मचारी को उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोक दिया था।
जहां पीड़ित कर्मचारी अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्यथा के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जा सकता है, समिति को शिकायत कर सकता है।
टी बोर्ड इंडिया का कोई भी पीड़ित कर्मचारी, आंतरिक शिकायत समिति को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत कर सकता है और इसे आंतरिक शिकायत समिति के निम्नलिखित सदस्यों को संबोधित कर सकता है:
(1) श्रीमती दीपान्नीता दत्तागुप्ता, प्रचार अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी
आंतरिक शिकायत समिति
टी बोर्ड भारत
14,बी.टी.एम.सरणी
कोलकाता 700001
ई-मेल: dipannita.teaboard@gmail.com
मोबाइल: +919903658670
(2) श्री बी. पगलावन, सहायक निदेशक चाय विकास एवं सदस्य
आंतरिक शिकायत समिति
टी बोर्ड भारत
14,बी.टी.एम.सरणी
कोलकाता 700001
ई-मेल: bptbi2023@gmail.com
मोबाइल: +919442904859
(3) श्रीमती तीरना चौधरी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सदस्य
आंतरिक शिकायत समिति
टी बोर्ड भारत
14,बी.टी.एम.सरणी
कोलकाता 700001
ई-मेल: teerna.maiti@gmail.com
मोबाइल: +919830358026